संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब नागरिकता संशोधन बिल कानून बन गया। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी के बाद अब इसके प्रावधान को देश में लागू किया जा सकेगा। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास होना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया और इसे भारत के इतिहास में मील का पत्थर बताया था।
पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। ख़ुश हूं कि सीएबी 2019 राज्यसभा में पास हो गया है। बिल के पक्ष में वोट देने वाले सभी सांसदों का आभार, ये बिल बहुत सारे लोगों को वर्षों से चली आ रही उनकी यातना से निजात दिलाएगा।
President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis
— ANI (@ANI) December 12, 2019
बीजेपी सरकार बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने में कामयाब रही जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
इससे पहले संसद ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 105 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है।
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