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INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का जमानत देने से इनकार

 

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा, अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को ज़मानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में अगर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम 21 अगस्त से पुलिस की हिरासत में हैं। हालांकि चिदंबरम को CBI से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा।

ईडी ने चिदंबरम  को 16 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। चिदंबरम के वित्त मंत्री पद पर रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशों से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमियतताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को यह मामला दर्ज किया था। इसके बाद, ईडी ने इस सिलसिले में 2017 में मनी लॉड्रिंग का एक मामला दर्ज किया।


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