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खुशखबरी: अब बिना पंजीकरण के हिमाचल प्रदेश में कर सकेंगे प्रवेश, निर्देश जारी

खुशखबरी: अब बिना पंजीकरण के हिमाचल प्रदेश में कर सकेंगे प्रवेश, निर्देश जारी

 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर दाखिल होने को लेकर संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार, अब किसी भी व्यक्ति को हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होने के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि क्वारंटीन व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत ही होगी।

वही, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति हेवी कोविड-19 केस वाले शहरों से हिमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य शहरों से हिमाचल के अंदर आने वाले लोगों को अगले 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्थागत या होम क्वारंटीन का नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने साथ कोविड-19 रिपोर्ट लेकर आएंगे।

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