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निर्भया के गुनाहगारों की फांसी पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर, क्यूरेटिव याचिका खारिज

निर्भया के गुनाहगारों की फांसी पर लगी सुप्रीम कोर्ट की मुहर, क्यूरेटिव याचिका खारिज

 

निर्भया के 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा झटका देते हुए उनकी क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने विनय शर्मा और मुकेश द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज किया।

इस तरह अब इस केस के दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दिया जाना तय हो गया। इस मामले में चार दोषी हैं, जिनमें से दो ने ही याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में न होकर जजों के चेंबर में हुई। जस्टिस भानुमति और जस्टिस भूषण की बेंच ने दोषी की पुनर्विचार याचिका 18 दिसंबर को ख़ारिज की थी, जिसके बाद पटियाला हाउस की ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वांरट जारी कर दिया था।

यह वारंट निर्भया की मां की अर्ज़ी पर जारी हुआ था, अर्ज़ी में ट्रायल कोर्ट से मांग की गई थी कि दोषियों की कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास लंबित नहीं है, इसलिए ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा को तामील में लाने के लिए कार्रवाई करें।

 


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