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बोधगया ब्लास्ट में पांच दोषी करार, 31 मई को सज़ा का ऐलान

बोधगया ब्लास्ट में पांच दोषी करार, 31 मई को सज़ा का ऐलान

 

पटना: बोधगया में महाबोधी मंदिर परिसर में हुए एक के बाद एक बम विस्फोट के मामले में एनआईए की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। बम ब्लास्ट में दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा के लिए अगली सुनवाई 31 मई को होनी है। एनआईए कोर्ट के विषेश जज मनोज कुमार ने मामले पर लगभग चार साल दस महीने बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

बता दें कि कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मंजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दिकी, अजहर कुरैशी शामिल हैं। इनमें हैदर, इम्तियाज और इम्तियाज रांची के रहने वाले हैं जबकी उमर और अजहर छत्तिसगढ़ से हैं। इन सीरियल ब्लास्ट्स का सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था।

 

गौरतलब है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया का महाबेधी मंदिर का परिसर एक के बाद एक करीब 10 धमाकों से दहल उठा था। पांच धमाके महाबोधी मंदिर के परिसर में हुए थे तो वहीं तीन धमाके तेरगर मठ में हुए थे। इस दौरान तेरगर मठ में करीब 200 प्रशिक्षु भिक्षु रहते थे। एक धमाका 50 फीट उंची बुद्ध  प्रतिमा  के पास और बाईपास बस स्टैंड के पास हुआ। हमलों के पीछे का मकसद बताया गया है कि हमलावर सुबह सुबह मंदिर में खून खराबा चाहते थे। पुलिस ने हमलों के बाद तीन बिना फटे हुए बम भी बरामद किए थे। यह तीनों बम खेल के मैदान में पाए गए थे जहां भिक्षु फुटबॉ खेल रहे थे।


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