नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, केरल पहला राज्य है, जिसने इस कानून को चुनौती दी है। केरल सरकार ने याचिका में कानून को भेदभाव वाला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। केरल सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया है।
संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच किसी भी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है। अगर दोनों के बीच कोई कानून का सवाल या फिर कानून पर सीमा या अधिकार का मसला हो।
Kerala government moves Supreme Court against #CitizenshipAmendmentAct, says, Act is violative of Articles 14, 21 and 25 of the Constitution of India as well as against the basic principle of secularism. https://t.co/FJqNm4UIBr
— ANI (@ANI) January 14, 2020
केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संसोधन कानून को रद्द करने की मांग की. केरल सरकार ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14,21 और 25 का उल्लंघन करता है। CAA के खिलाफ पहली बार किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।