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बीजेपी सांसद और गायक हंसराज हंस की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

बीजेपी सांसद और गायक हंसराज हंस की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप

 

लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर गायक हंसराज हंस पहली बार लोकसभा पहुंचे है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सांसद हंसराज हंस को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव आयोग को 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

दरअसल, हंसराज हंस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राजेश लिलोठिया ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस पर चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। राजेश लिलोठिया ने कहा कि हंसराज हंस ने चुनावी हलफनामे में पत्नी पर 2.50 करोड़ का कर्ज होने की बात कही थी, जो बिल्कुल गलत है। यही नहीं, हंसराज हंस ने अपनी शिक्षा को लेकर भी गलत जानकारी दी।

कोर्ट ने लिलोठिया की इसी याचिका पर सुनवाई के बाद हंस को नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग को भी संबंधित निर्देश जारी किए। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जयंत नाथ ने गुरुवार को हंस के खिलाफ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि हंसराज हंस से जुड़े सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।


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