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HC ने JNU छात्रों को दी राहत, पुरानी फीस पर ही होगा छात्रों का रजिस्ट्रेशन

HC ने JNU छात्रों को दी राहत, पुरानी फीस पर ही होगा छात्रों का रजिस्ट्रेशन

 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जेएनयू छात्रसंघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए अकेडमिक साल के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले जेएनयू के छात्र पुरानी छात्रावास नियमावली के तहत ऐसा कर सकते हैं।

जेएनयूएसयू की याचिका पर सुनवाई के दौरान छात्रों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जहां तक रजिस्ट्रेशन करने से बचे 10 प्रतिशत छात्रों की बात है तो उन्हें एक हफ्ते के अंदर पुरानी फीस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन छात्रों से कोई लेट फीस भी नहीं ली जाएगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय की है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने छात्रावास की नई नियमावली को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नई जेएनयू छात्रावास नियमावली को चुनौती देने के मामले में पक्षकार बनाए गए एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है।

 


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