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उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व TV एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली HC ने किया बरी

उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व TV एंकर सुहैब इलियासी को दिल्ली HC ने किया बरी

 

दिसंबर 2017 में एक स्थानीय अदालत ने पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बता दें उम्रकैद की सजा काट रहे सुहैब इलियासी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है.
 

सुहैब पर पत्नी अंजू की हत्या का आरोप 10 जनवरी 2000 को लगा था. अंजू के घरवालों ने इलियासी पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था जिसके लिए उन्होंने इलियासी पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग भी की थी. बाद में 20 दिसंबर 2017 को अदालत ने सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई.

 

बता दें निचली अदालत ने अंजू की बहन रश्मि सिंह के बयान को झूठा माना था. रश्मि ने एसडीएम को भेजे बयान में लिखा था कि 10 जनवरी 2000 को जब उन्होंने अंजू को फोन किया था तो फोन सुहैब ने उठाया. बाद में फोन छीनकर अंजू ने कहा था कि दीदी, मुझे यहां से ले चलो,  नहीं तो वह मुझे मार डालेगा. रश्मि ने अदालत में भी स्वीकार किया कि उन्होंने ‘वह मुझे मार डालेगा’ बाद में जोड़ा था. अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया.

 


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