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Corona Virus : छत्तीसगढ़ में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

Corona Virus : छत्तीसगढ़ में 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

 

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में संक्रमण की दर कम हुई है। लॉकडाउन की अवधि में इन जिलों में अतिरिक्त राहत दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद 

आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों में कृषि क्षेत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें खुलेंगी तथा उर्वरक ट्रकों को इससे छूट दी गई है। मोहल्लों में किराना दुकानों को खुलने की अनुमति है। लेकिन मॉल और सुपर मार्केट बंद रहेंगे। बैंक और डाकघर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। एसी, पंखे, कूलर की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें, फल, सब्जी तथा आटा चक्की को खुलने की अनुमति है।

वहीं, जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान खुला रखने की अनुमति दी गई है वह शाम पांच बजे तक ही अपना कारोबार संचालित कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा और इस दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं को अनुमति दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि रायपुर और दुर्ग जिले में संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त छूट प्रदान करने का फैसला किया गया है। इन दोनों जिलों में लॉकडाउन अवधि के दौरान स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां में होम डिलीवरी, निजी स्थानों पर निर्माण कार्य तथा कपड़े धोने की सेवाओं को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

वहीं, लॉकडाउन की अवधि में सभी जिलों में बाजार, मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), शराब की दुकानें, नाई की दुकानें, पार्क, मंडी, जिम को खुला रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

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