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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

 

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज सुबह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर डीके शिवकुमार से मुलाकात की थी।

कर्नाटक कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनको तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली पिछली सरकार को बनाने का श्रेय जाता है।

सितंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार, हनुमंथैया और कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले कांग्रेस नेता ने ट्रायल कोर्ट में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि अपराध की जड़ें गहरी हैं ऐसे में कांग्रेस नेता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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