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Bhopal Gas Tragedy:भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खारिज की याचिका

Bhopal Gas Tragedy:भोपाल गैस त्रासदी में मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खारिज की याचिका

 

1984 Bhopal Gas Tragedy: 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूएस-आधारित फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो अब डॉव केमिकल्स के स्वामित्व में है, के मुआवजे के लिए केंद्र की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दी है।

दरअसल, केंद्र द्वारा यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत सरकार ने निपटान (1989 के) समय कभी भी यह सुझाव नहीं दिया कि यह अपर्याप्त था। फर्मों के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 1989 के बाद से रुपये का अवमूल्यन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अब मुआवजे की मांग का आधार नहीं बन सकता है।

फैसला सुरक्षित रखा था...
वहीं सभी दलीलें सुनने के बाद 12 जनवरी को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

हर एक प्रयास का विरोध किया है कि समझौता अपर्याप्त है- साल्वे 
यूसीसी की उत्तराधिकारी फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया- जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, अभय एस ओका, विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी भी शामिल हैं- कि 1995 से शुरू होकर 2011 तक समाप्त होने वाले हलफनामे हैं, जहां भारत सरकार ने यह सुझाव देने के हर एक प्रयास का विरोध किया है कि समझौता अपर्याप्त है।

साल्वे ने मामले से जुड़े कई तथ्य सांझा किया, कहा...
सुनवाई के दौरान साल्वे ने मामले से जुड़े कई षड्यंत्र सिद्धांतों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धांत में यह दावा किया गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समझौते से पहले पेरिस के एक होटल में यूसीसी अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन से मुलाकात की थी और कहा कि एंडरसन तब तक अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे।

शीर्ष अदालत ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सवाल किया था कि सरकार समीक्षा दायर किए बिना क्यूरेटिव पिटीशन कैसे दायर कर सकती है। इसने एजी को बताया कि केंद्र सरकार को भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को राहत देने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, और यह राज्य के सिद्धांत से खुद को यह कहकर दूर नहीं कर सकता है, मैं इसे उनसे (यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों) ले लूंगा, जब भी उनसे लिया जाएगा, मैं भुगतान करूंगा।

क्या है भोपाल गैस त्रासदी ?
भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइलआइसोसाइनाइट (MIC) नामक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। 

मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्त्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 22965 थी। मध्यप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3707 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये।


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