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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में SC के फैसले के खिलाफ सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में SC के फैसले के खिलाफ सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

 

अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों के पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है। नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का फैसला किया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ के 9 नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें 9 याचिकाएं पक्षकारों की ओर से और बाकी नौ अन्य याचिकाकर्ताओं की थी।

अयोध्या भूमि विवाद में नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चैंबर में विचार किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पहले इस बेंच की अगुवाई करने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली।


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