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राज्यसभा में पास हुआ वायुयान संशोधन विधेयक 2020,नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान

राज्यसभा में पास हुआ वायुयान संशोधन विधेयक 2020,नियमों के उल्लंघन पर 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान

 

राज्यसभा में मंगलवार को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तीन नियामकों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को बदलती जरूरतों के मद्देनजर ज्यादा प्रभावशाली बनाने तथा नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिल पेश करते हुए कहा, 'विधेयक में इन तीनों नियामकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।'

उन्होंने कहा कि भारत का उड्डयन क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वर्ष 2022 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। विधेयक में किए गए प्रावधानों से बदलते समय की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी और देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से पहले देश का उड्डयन क्षेत्र 34 करोड़ यात्रियों को संभाल रहा था और अब पिछले दिनों शुरू की गई सीमित विमान सेवा के बाद यह संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा दीवाली के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। इसे देखते हुए देश में हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि विधेयक में विमानन क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को भी बढाने का प्रावधान किया गया है। अभी इन नियमों के उल्लंघन के लिए दो वर्ष की सजा या 10 लाख रूपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। संशोधित विधेयक में सजा की अवधि को नहीं बदला गया है लेकिन जुर्माने की राशि बढाकर एक करोड़ रूपये तक की गई है।

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