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मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब सरकार ने नहीं किया लागू, ट्रांसपोर्ट विभाग को अंदेशा नए नियम से...

मोटर व्हीकल एक्ट को पंजाब सरकार ने नहीं किया लागू, ट्रांसपोर्ट विभाग को अंदेशा नए नियम से...

 

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर इसे 1सितंबर से लागू करने का फैसला कर दिया है, लेकिन पंजाब सरकार अभी इसे लागू करने के मूड में नहीं है। ट्रांसपोर्ट विभाग को अंदेशा है कि नए नियम लागू होने से भ्रष्टाचार को और बल मिलेगा। पुलिस को और शक्तियां मिलेंगी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी।

पंजाब सरकार इन बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना में दस गुना वृद्धि की गई है, जिससे लोगों पर भारी बोझ पर पड़ेगा। पहले बिना हेल्मेट ड्राइविंग पर 200 रुपये जुर्माना था, अब एक हजार रुपये होगा। तीन माह के लिए लाइसेंस रद किया जाएगा। सीट बेल्ट न लगाने पर पहले 300 रुपये देने पड़ते थे, अब एक हजार रुपये जुर्माना होगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था, जो बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. शिवा प्रसाद का कहना है कि माहिरों की राय के बाद ही सरकार फैसला लेगी। आने वाले एक दो दिन में स्थिति स्पष्ट होगी।

 


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