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गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर खुलेंगे शॉपिंग मॉल, इन नियमों का करना होगा पालन

गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1 जुलाई से फिर खुलेंगे शॉपिंग मॉल, इन नियमों का करना होगा पालन

 

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे है। इस बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबद में शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसको लेकर आज दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए है। इन नियमों के मुताबिक, शॉपिंग मॉल सुबह नौ बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगे। संचालकों को सरकार की एसओपी का पालन करना होगा।

इसके अलावा सरकारी नियमों के मुताबिक, शॉपिंग मॉल में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वही, हर दुकानदार को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। इसके साथ ही, ग्रहकों को दो गज की दूरी का भी सख्ती से पालन करना होगा।

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