होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

शिंदे गुट को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक लगी रोक

शिंदे गुट को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक लगी रोक

 

शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का वक्त दिया है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने सभी विधायकों को आज तक का ही समय दिया था। इस तरह से शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लग गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया विधायकों की सुरक्षा पर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की याचिका पर डिप्टी स्पीकर समेत महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। बता दें कि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने ही एकनाथ शिंदे व अन्य 15 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का नोटिस दिया था। इस पर विधायकों की ओर से जान की धमकी मिलने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सभी बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और ऐसे कदम उठाए कि उनकी संपत्ति को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगे डिप्टी स्पीकर कार्यालय के दस्तावेज
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि विधानसभा के सक्षम अधिकारी से इसका जवाब मांगा जाएगा कि उन्हें अपने खिलाफ प्रस्ताव मिला था या फिर नहीं? कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि क्या डिप्टी स्पीकर अपने ही मामले में जज बन गए हैं और याचिका को खारिज कर दिया है। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि ईमेल के जरिए से भेजा गया निष्कासन का प्रस्ताव प्रामाणिक नहीं है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कार्यालय के सभी रेकॉर्ड्स को देखा जाएंगा। 

यह भी पढ़ें- यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए भरा नामांकन, राहुल गांधी समेत कई नेता रहे मौजूद


संबंधित समाचार