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हिमाचल सरकार से SC ने मांगा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा

हिमाचल सरकार से SC ने मांगा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा

 

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 15 हजार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 15 हजार PTA, पैट, पैरा और जीवीयू का भविष्य टिक गया है। अगर कोर्ट शिक्षकों के हक में फैसला सुनाता है तो हजारों शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर फैसला हक में नहीं होता है तो शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद प्रदेश सरकार को सभी स्थायी और अस्थायी शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए।

बता दें कि 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था। सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था।


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