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पंजाब-हरियाणा HC ने पंजाब सरकार को दिए आदेश,नशे से युवाओं को बचाने के लिए करवाए खेल प्रतियोगिताएं

पंजाब-हरियाणा HC ने पंजाब सरकार को दिए आदेश,नशे से युवाओं को बचाने के लिए करवाए खेल प्रतियोगिताएं

 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत रोकने और उन्हें नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं। जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने प्रत्येक जिले के डीसी से आग्रह किया है कि वह इसके लिए एक ब्लू प्रिंट तैयार करें और जल्द से जल्द प्रत्येक स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करें।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के भी आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ाकर उनको ड्रग्स और नशे से दूर रखा जा सकता है। साथ ही बेंच ने पंजाब सरकार को एक टोल फ्री नंबर जारी किए जाने के आदेश दिए हैं जिस पर कोई भी नागरिक ड्रग पैडलर, स्मग्लर, कुरियर वाले या कोई अन्य जो इस रैकेट में शामिल हों, उनकी जानकारी दे सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे जानकारी देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाए ताकि जानकारी देने वालों को कोई परेशानी न हो।

कुरियर कंपनियों के जरिये ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रत्येक कुरियर कंपनी को ड्रग डिटेक्शन किट बुकिंग काउंटर और डिलीवरी की जगह पर रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सभी कुरियर कंपनियों और फार्म्स को एनडीपीएस एक्ट के प्रति जवाबदेह बनाए जाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।


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