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पंजाब सरकार का फैसला, सरकारी नौकरी और पदोन्नति में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

पंजाब सरकार का फैसला, सरकारी नौकरी और पदोन्नति में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

 

पंजाब में अब दिव्यांगों को राज्य की सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कैप्टन सरकार ने केंद्र के 13 सिंतबर 2107 को दिए आदेश को लागू करने के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक पंजाब में तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन विभाग की ओर से दि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलीटीज एक्ट 2016 के तहत दी जाएगी।

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकारी नौकरियों के ग्रुप ए, बी, सी और डी में पदोन्नति और सीधी भर्ती में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। दृष्टिहीन या अल्प दृष्टिहीन को 1 फीसदी, बहरे व्यक्तियों के लिए 1 फीसदी, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए 1 फीसदी और ग्रुप ए से डी के अधीन ऐसे लोग जो विभिन्न तरह की विकलांगता से ग्रस्त हैं, के लिए 1 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू की गई है।

पंजाब सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को 7 फरवरी, 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत विकलांगों की तीन कैटेगरी बनाई गई थी, जिनमें शारीरिक तौर पर विकलांगों को 1 फीसदी, दृष्टिहीनों को 1 फीसदी और मूक-बधिर लोगों को 1 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब केंद्र सरकार के नए कानून के तहत एक अन्य कैटेगरी को विकलांगों की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें नौकरियों में 1 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस तरह विकलांगों के लिए नौकरियों में पदोन्नति और आरक्षण 4 फीसदी हो गया है।

 


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