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पंजाब में होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को दोबारा संचालन की मिली अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन

पंजाब में होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को दोबारा संचालन की मिली अनुमति, इन नियमों का करना होगा पालन

 

आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के तहत पंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा संचालन की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मंगलवार को जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य के रेस्त्रां में रात आठ बजे तक बैठकर खाना खाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमान के साथ ही यह मंजूरी दी गई है।

दरअसल, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'उद्योगों की चिंता और गृह मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने होटल, रेस्त्रां, बारातघर और अन्य आतिथ्य सेवाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा खोलने का फैसला किया है। हालांकि, प्रतिष्ठानों को सभी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सावधानियों का पालन करना होगा।'

आपको बता दें कि राज्य ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देते हुए एक जून से इन गतिविधियों को बेहद सीमित क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी थी। वही, दिशा-निर्देशों के मुताबिक, होटल में स्थित रेस्त्रां में 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी।

इसके मुताबिक, होटल के मेहमानों के अलावा रेस्त्रां बाहरी लोगों के लिए भी रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। हालांकि, बार बंद रहेंगे लेकिन राज्य की आबकारी नीति के तहत रेस्त्रां और कमरों में शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी।

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