आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के तहत पंजाब सरकार ने होटल, रेस्त्रां और बारातघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा संचालन की अनुमति दे दी है। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मंगलवार को जारी ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राज्य के रेस्त्रां में रात आठ बजे तक बैठकर खाना खाने की अनुमति दी गई है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमान के साथ ही यह मंजूरी दी गई है।
दरअसल, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, 'उद्योगों की चिंता और गृह मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हमने होटल, रेस्त्रां, बारातघर और अन्य आतिथ्य सेवाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ दोबारा खोलने का फैसला किया है। हालांकि, प्रतिष्ठानों को सभी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सावधानियों का पालन करना होगा।'
Keeping in view concerns of the Industry and MHA instructions, we have decided to reopen hotels, restaurants, marriage halls & other hospitality services at reduced 50% capacity. However, establishments must adhere to the SoP and observe full precautions. #MissionFateh pic.twitter.com/MieXy9gK25
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) June 23, 2020
आपको बता दें कि राज्य ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देते हुए एक जून से इन गतिविधियों को बेहद सीमित क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी थी। वही, दिशा-निर्देशों के मुताबिक, होटल में स्थित रेस्त्रां में 50 फीसदी क्षमता अथवा 50 मेहमानों को भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी।
इसके मुताबिक, होटल के मेहमानों के अलावा रेस्त्रां बाहरी लोगों के लिए भी रात आठ बजे तक खोला जा सकेगा। हालांकि, बार बंद रहेंगे लेकिन राज्य की आबकारी नीति के तहत रेस्त्रां और कमरों में शराब उपलब्ध कराई जा सकेगी।
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