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पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए ये अहम फैसले

पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए ये अहम फैसले

 

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 को हरी झंडी दी गई है। उद्योग लगाने के लिए लोगों को जिला स्तरीय नोडल एजेंसी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी। अब अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य की विधानसभा का दो-दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को अधिकृत किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने संविधान की 126वें संशोधन की पुष्टि करने का प्रस्ताव लाने और वस्तुएं और सेवाएं एक्ट को कानूनी रूप देने के लिए मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 16 और 17 जनवरी को बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का फैसला किया है। 126वें संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी, 2020 से और 10 सालों के लिए बढ़ेगा। 126वां संशोधन बिल 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया था। पंजाब वस्तुएं और सेवाएं कर (संशोधन) ऑर्डीनेंस को मंजूरी दे दी है जिसके बारे में बिल पेश किया जायेगा।


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