निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी मुकेश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा। गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज राष्ट्रपति तो भेजे थे। याचिका में कोई मेरिट नहीं है, जेल में प्रताडना दया के लिए कोई आधार नहीं है।
बता दें, निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दोषी मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। वहीं, निर्भया मामले में एक और दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दो दोषियों विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर चुका है।
Supreme Court dismisses petition (of 2012 Delhi gangrape convict Mukesh) and says there is no merit in the contention, alleged torture can't be a ground, all documents were placed before the President & he had taken them into consideration. pic.twitter.com/1C9dFrZrlE
— ANI (@ANI) January 29, 2020
निर्भया मामले में चार मुजरिमों को अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ इस दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी।
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