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नया मोटर व्हीकल एक्ट हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के बाद होगा लागू

नया मोटर व्हीकल एक्ट हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के बाद होगा लागू

 

हिमाचल में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 विधानसभा उपचुनाव के बाद ही लागू होगा। धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के चलते प्रदेश सरकार जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती है। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था।

इसमें नियमों के उल्लंघन पर केंद्र की ओर से तय जुर्माने में डेढ़ गुना  बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन विधि विभाग ने आपत्तियां लगाकर इसे लौटा दिया है।  मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि पहले यह जुर्माना 100 से 300 रुपये तक वसूला जाता था।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नए एक्ट को लेकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिए बयान के बाद सीएम ने प्रदेश में एक्ट लागू करने पर स्थिति स्पष्ट की है। ऊना जिले के हरोली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नए एक्ट का पूरा अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।


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