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दिल्ली के बाद अब पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी लगी रोक

दिल्ली के बाद अब पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी लगी रोक

 

पंजाब में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नाइट कर्फ्यू को पूरे राज्य में विस्तार करने की घोषणा की और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का आदेश दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर कहा कि राजनीतिक आयोजनों पर रोक का जो भी उल्लंघन करेगा, भले ही वह नेता ही क्यों न हो, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह राजनीतिक आयोजनों पर रोक का आदेश जारी करने को बाध्य हो गए हैं क्योंकि राजनीतिक दलो से ऐसे आयोजन नहीं करने के उनके अनुरोधों की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वह केजरीवाल और बादल समेत कुछ खास राजनीतिक नेता, जो सुरक्षा नियमों का पालन किए बगैर राजनीतिक रैलियों में भाग ले रहे थे, के आचरण से चकित हैं।

उन्होंने कहा, "ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा,"यदि वरिष्ठ नेता इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप लोगों से बीमारी के प्रसार के बारे में गंभीर होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं?"

इसके अलावा सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू अब सभी 22 जिलों में लागू रहेगा। बता दें कि इसे अभी तक 12 जिलों में ही लगाया लगाया था। उन्होंने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

जानिए शादी और अंतिम संस्कार में कितने लोगों को होगी अनुमति 

वही, नई पाबंदियों के तहत बंद जगह में अंतिम संस्कार या शादियों में बस 50 तथा खुली जगह में ऐसे अवसरों में बस 100 अतिथियों की अनुमति होगी। इसके अलावा एक सरकारी बयान के अनुसार, कार्यालयों में सभी कर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बयान में नई पाबंदियों का ब्योरा है जिन्हें राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया है। नई पाबंदियों और पुरानी पाबंदियां 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेंगी। पुरानी पाबंदियों के तहत विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे।

वही, नई पाबंदियों के तहत मॉलों मे दुकानदारों को कुछ राहत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक समय पर एक दुकान में अधिकतम 10 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी है, पहले एक समय पर पूरे मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने की मनाही थी। नए निर्देश के अनुसार, अब एक समय पर एक मॉल , जहां 20 दुकानें हैं, में 200 लोगों को जाने दिया जाएगा। 

कोविड-19 की स्थिति पर पंजाब के CM ने जताई चिंता 

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोविड-19 स्थिति पर समीक्षा बैठक में उच्च संक्रमण दर एवं मृत्यु दर पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए के इन कड़े उपायों के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन को राजनीतिक आयोजनों को लेकर नेताओं, आयोजकों एवं भागीदारों के अलावा ऐसे कार्यक्रमों के वास्ते बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने वाले टेंट मालिकों, आयोजन स्थल के मालिकों पर भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद आयोजन एवं अन्य संबंधी आयोजन पर रोक रहेगी।

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