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हिमाचल: उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लागू किया लोकसेवा गारंटी एक्ट

हिमाचल: उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लागू किया लोकसेवा गारंटी एक्ट

 

हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों को अब एक हफ्ते में हाउस टेस्ट चेक करने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लोकसेवा गारंटी एक्ट लागू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस अधिसूचना जारी करते हुए सभी अधिकारियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग में लोकसेवा गारंटी एक्ट के तहत विभिन्न कार्य अधिसूचित होने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, हाउस टेस्ट और साप्ताहिक परीक्षाओं की पुस्तिकाओं की जांच कई दिनों तक नहीं चलेगी।

स्कूल-कॉलेज छोड़ने का प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र, पुस्तकालय की सिक्योरिटी लेने, बस पास और आई कार्ड बनाने का कार्य एक दिन के भीतर किया जाएगा। जिस दिन इस बारे में आवेदन किया जाएगा, उसी दिन आवेदक को यह सेवा मिल जाएगी। दाखिला लेने के बाद विषय बदलने का काम भी एक दिन में हो जाएगा। 9वीं से जमा दो कक्षा का निजी स्कूल खोलने के लिए एनओसी निरीक्षण रिपोर्ट आने के 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। एनओसी लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी 15 दिनों में विभाग उपलब्ध करवाएगा।


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