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हिमाचल सरकार का फैसला, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर अब गैर हिमाचली नहीं कर सकेंगे नौकरी

हिमाचल सरकार का फैसला, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर अब गैर हिमाचली नहीं कर सकेंगे नौकरी

 

हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर अब गैर हिमाचली नौकरी नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। पिछले दिनों सचिवालय में तृतीय श्रेणी के पदो पर बिहार, झारखंड और पंजाब के लोगों को नौकरी मिली थी, जिसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ था।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिमाचल से 8वीं और 9वीं कक्षा पास करना अनिवार्य होगा, जबकि तृतीय श्रेणी के पदों पर नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा हिमाचल से पास  होना जरूरी है। अगर कोई हिमाचली है और बाहरी राज्यों से पढ़ाई की है, तो उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी। यानी हिमाचली किसी अन्य राज्य से शिक्षा ग्रहण किए हैं तो वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है।

हिमाचल सचिवालय में कुछ समय पहले तृतीय श्रेणी पद भरे थे। इनमें लिपिकों के 16 पदों पर गैर हिमाचली बिहार, झारखंड और पंजाब के लोग तैनात कर दिए थे। इसका सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध कि या था। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि भविष्य में चतुर्थ और तृतीय श्रेणी पदों पर गैर हिमाचलियों की तैनाती नहीं की जाएगी।


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