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पेंशन के लिए देना होगा परिवार पहचान पत्र, फर्जी इनकम कम बताने वालों पर शिकंजा

पेंशन के लिए देना होगा परिवार पहचान पत्र, फर्जी इनकम कम बताने वालों पर शिकंजा

 

फर्जी तरीके व परिवार की सालाना इनकम गलत दिखाकर मासिक पेंशन पाना अब मुमकिन नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए नई प्लानिंग तैयार कर उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अब नए आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन आवेदन के साथ फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र-पीपीपी) देनी होगी। यहीं नहीं, जो फिलहाल पेंशन राशि हासिल कर रहे है, उन्हें भी फैमिली आईडी जमा करवानी होगी। ऐसा होने से फर्जी व इनकम कम दिखाकर पेंशन पाने वालों पर शिकंजा कसेगा। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि उस परिवार में भविष्य में कौन-कब पेंशन का हकदार होगा।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने जनवरी-2019 में परिवार पहचान पत्र योजना की शुरूआत की थी। इसमें परिवार को 14 अंकों की यूनिक आईडी दी जाती है। जिला समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न पेंशन योजनाओं के नियमों में पारदर्शिता के चलते पेंशन फार्म भरने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस परिवार पहचान पत्र यानि पीपीपी को बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर पीपीपी नंबर जनरेट करवा सकता है। इस दौरान आवेदनकर्ताओं को परिवार के हर सदस्य से जुड़ी जन्मतिथि की जानकारी दस्तावेजों सहित देनी होगी।


परिवार पहचान (फैमिली आईडी) के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) व अटल सर्विस सेंटर (एएससी) पर आवेदनकर्ता जाए। वहां आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, वोटर आईडी नंबर, पैन कार्ड व ई-मेल देनी होगी। इन दस्तावेजों के बयां पर फैमिली आईडी जेनरेट होगी।
 

समाज कल्याण विभाग ने बुढ़ापा सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के लिए यह मापदंड तय किए है। फिलहाल महेंद्रगढ़ जिला की स्थिति इन तीनों पेंशन के लिए देखे तो बुढ़ापा पेंशन के 80 हजार 649 पात्र, विधवा पेंशन के 24 हजार 643 पात्र और दिव्यांग पेंशन पाने वाले 5943 पात्र है। फैमिली आईडी इन तीनों पेंशन के साथ जोड़ने पर फर्जीवाड़ा का खेल बिगड़ जाएगा। परिवार की सालान इनकम का सच सामने आ जाएगा। परिवार के किस सदस्य का किस तिथि को जन्म है, यह सामने आएगा। फर्जी दस्तावेज नहीं लग पाएंगे। फिलहाल यह तीन पेंशन पर लागू किया है। बाद में अन्य पेंशन पर भी फैमिली आईडी के मापदंड को लागू किया जा सकता है।
 

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि बुढ़ापा सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के आवदेनों के साथ अब परिवार पहचान पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना यह तीनों पेंशन नहीं बनेगी।
 


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