होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कॉमेडियन भारती सिंह को मिली राहत, ये था पूरा मामला

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कॉमेडियन भारती सिंह को मिली राहत, ये था पूरा मामला

 

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में हास्य कलाकार भारती सिंह  को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में भारती के खिलाफ 25 दिसंबर को अमृतसर में दर्ज की गई एफआइआर में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई किए जाने पर रोक लगा दी है।

बता दें, इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन और कोरियोग्राफर और फिल्‍म निर्माता फराह खान को भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बडी राहत दी थी। ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआइआर के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दोनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करने के आदेश दिए गए थे।

उल्लेखनीय है कि एक TV Show में की गई टिप्‍पणी को लेकर अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में फराह खान, रवीना टंडन और हास्य कलाकार के खिलाफ एफआरआइ दर्ज कराई गई थी। ईसाई संगठनों ने उन पर TV Show में पवित्र बाइबल के शब्‍द को लेकर गलत टिप्‍पणी करने का आरोप लगाया था। इन संगठनों का कहना है कि रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह ने ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हालांकि इसके बाद रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह ने सफाई दी थी और खेद भी जताया था, लेकिन इसके बाद भी ईसाई संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे।


संबंधित समाचार