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हिमाचल में बिना अनुमति और नक्शे के बनाए भवन होगे नियमित, लेकिन करना होगा ये काम

हिमाचल में बिना अनुमति और नक्शे के बनाए भवन होगे नियमित, लेकिन करना होगा ये काम

 

हिमाचल में बिना अनुमति और नक्शे के बनाए भवन अब चार गुणा फीस देकर नियमित होंगे। ऐसे भवनों को नियमित करने के लिए पहले तीन गुणा फीस देनी पड़ती थी। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह व्यवस्था उन भवनों को नियमित करने के लिए की गई है जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के नियमों के अनुसार बने हैं, लेकिन उन्हें बनाने की अनुमति नहीं ली गई थी।

जिन स्थानों में नक्शा पास नहीं करवाया गया और भवन निर्माण निर्धारित नियमों से दस फीसद डेविएशन से अधिक किया गया, उस स्थिति में सामान्य फीस से छह गुणा फीस ली जाएगी। जिन भवनों को नियमित करने के लिए सामान्य तौर पर दस हजार रुपये फीस लगती थी, नई व्यवस्था में नक्शा पास न करवाने पर 40 हजार रुपये और डेविएशन से अधिक निर्माण पर 60 हजार रुपये फीस चुकानी होगी। नई व्यवस्था टीसीपी, नगर निकायों और प्र्लांनग एरिया में लागू होगी।

वहीं प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को रेगुलेट अथॉरिटी बनाया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि यह जिम्मा सचिव आवास को भी सौंपा जा सकेगा।

 


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