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केरल और पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब सरकार का ऐलान, प्रदेश में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल

केरल और पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब सरकार का ऐलान, प्रदेश में नहीं लागू होगा नागरिकता संशोधन बिल

 

नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि यह कानून सूबे में नहीं लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस कानून को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बताया है।

इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने बयान में कहा है, नागरिकता संशोधन कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सीधा हमला है। इस कानून को उनकी सरकार अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी।

बता दें कि इससे पहले केरल और पश्चिम बंगाल ने साफ कर दिया है कि दोनों राज्य नागरिकता संशोधन बिल को स्वीकर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि केरल नागरिकता संशोधन विधेयक को स्‍वीकार नहीं करेगा। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी और कैब दोनों लागू नहीं किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें- नागरिकता संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, 3 देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देगा ये कानून


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