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हरियाणा के बाद पंजाब ने भी छोड़ा चंडीगढ़ पर हक, कोर्ट में सरकार ने कही ये बात

हरियाणा के बाद पंजाब ने भी छोड़ा चंडीगढ़ पर हक, कोर्ट में सरकार ने कही ये बात

 

हरियाणा के बाद आखिरकार पंजाब सरकार ने भी माना है कि चंडीगढ़ पर उसका हक नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कहा गया कि चंडीगढ़ ना हरियाणा का है और ना ही पंजाब का। हरियाणा के बाद पंजाब सरकार ने भी चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ दिया।

बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ 1966 से पहले पंजाब का भाग था, लेकिन अब नहीं है। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार भी हाई कोर्ट में कह चुकी है कि चंडीगढ केवल हरियाणा की राजधानी है, उसका हिस्सा नही। पंजाब ने एफीडेविट के ज़रिए स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब की राजधानी है।

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है इसको लेकर 9 जून 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए फैसले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए है। पंजाब सरकार ने ये भी बताया है कि चंडीगढ़ का ज्यूडिशियल सर्विसेस को लेकर अपना अलग कैडर नहीं है।


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