दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा, पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू किया जा रहा है। इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है।
सीएम केजरीवाल ने कहा, यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री पर लागू होगा। इतना ही नहीं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर यह नियम तो लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर्स, मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स महिलाओं वाले वीकल्स समेत लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ऑड ईवन से बाहर रखा गया है।
Delhi CM: President, Vice President, PM, Governors, CJI, Speaker of Lok Sabha, vehicles of union Ministers, Rajya Sabha & Lok Sabha Leaders of Opposition, Vehicles of Chief Ministers of States & UTs, will be exempted from odd-even scheme.Delhi CM & Ministers will not be exempted. pic.twitter.com/bhkE3F7avz
— ANI (@ANI) October 17, 2019
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड ईवन स्कीम में महिलाओं को छूट दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में निजी सीएनजी वाहनों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछली दो बार सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी।
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