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ऑड ईवन का नियम तोड़ने पर लगेगा 4 हजार का जुर्माना, नियम दिल्ली के मंत्रियों पर भी होगा लागू

ऑड ईवन का नियम तोड़ने पर लगेगा 4 हजार का जुर्माना, नियम दिल्ली के मंत्रियों पर भी होगा लागू

 

दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा, पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू किया जा रहा है। इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी यह नियम लागू होगा। हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई है।

सीएम केजरीवाल ने कहा, यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री पर लागू होगा। इतना ही नहीं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर यह नियम तो लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर्स, मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स महिलाओं वाले वीकल्स समेत लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ऑड ईवन से बाहर रखा गया है।

इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही ऑड ईवन स्कीम में महिलाओं को छूट दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में निजी सीएनजी वाहनों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि पिछली दो बार सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी।

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