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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल, मोदी सरकार को बड़ा झटका

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने किया बहाल, मोदी सरकार को बड़ा झटका

 

नई दिल्ली. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सेलेक्ट कमेटी से पूछना चाहिए था. उन्होंने विनीत नारायण केस का हवाला दिया. कोर्ट ने वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के नरेंद्र मोदी सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा नीतिगत फैसले नहीं लेंगे और चाहे तो उनपर कार्रवाई की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सरकार बिना सेलेक्ट कमेटी के परमिशन के किसी सीबीआई डायरेक्टर को पद से हटाए. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति, पद से हटाने और ट्रांसफर को लेकर साफ नियम हैं. ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था. यानी अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई मंगलवार को छुट्टी पर हैं. इस वजह से सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल फैसला सुनाया.

जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.


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