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रॉबर्ट वाड्रा को लगा तगड़ा झटका, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को भूमि विकास के लिए मिला लाइसेंस होगा रद्द

रॉबर्ट वाड्रा को लगा तगड़ा झटका, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को भूमि विकास के लिए मिला लाइसेंस होगा रद्द

 

हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा को तगड़ा झटका दिया है। सरकार वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को भूमि विकास के लिए मिले लाइसेंस को रद्द करने जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा विकास, विनियमन और शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस रद्द करने की औपचारिकताएं विभाग ने पूरी कर ली हैं। प्रक्रिया के तहत कॉलोनाइजर को नोटिस देकर उसका पक्ष भी सुना जा चुका है।

विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। लाइसेंस धारक का पक्ष सुना जा चुका है, अब अंतिम निर्णय लेना है। गुरुग्राम के सेक्टर-83 स्थित शिकोहपुर गांव में जिस भूमि के लिए स्काईलाइट कंपनी को लाइसेंस मिला था, उसने वह भूमि आगे डीएलएफ को बेच दी और लाइसेंस भी रिन्यू नहीं कराया। इसलिए उस लाइसेंस को रद्द माना जाएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अधिनियम के तहत कार्रवाई कर फाइल अंतिम मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी है।

बता दे वर्ष 2007 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जरिए साढ़े 3 एकड़ जमीन खरीदी। इस कंपनी के निदेशक रॉबर्ट वाड्रा हैं। आरोप है कि उस दौरान हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नियमों को ताक पर रखते हुए इस जमीन को कॉमर्शियल बना दिया। इसके बाद डीएलएफ ने स्काईलाइट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाते हुए ये जमीन 58 करोड़ रुपये में खरीद ली।


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