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हरियाणा सरकार की किसानों को राहत, बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना राशि में छूट

हरियाणा सरकार की किसानों को राहत, बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना राशि में छूट

 

हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जुर्माना माफी योजना-2019 की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान 31 मार्च, 2019 तक ट्यूबवेल बिजली कनेक्शनों के बकाया बिलों पर जुर्माना राशि को छोड़कर केवल मूल राशि जमा करवा सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। योजना से लगभग दो लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। यह जानकारी बिजली निगम ने दी।

इसके तहत जिन किसानों का ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन दो साल में कटा है, वह बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने और निगम के अनुसार री-कनेक्शन की फीस जमा करवाने पर उनका कनेक्शन चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वह भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा कर सकते हैं।

वहीं, 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत 1 लाख 52 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं। वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 1 लाख 5 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित हैं।


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