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अब विदेशी कोविड राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी व टैक्स में छूट देगी पंजाब सरकार

अब विदेशी कोविड राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी व टैक्स में छूट देगी पंजाब सरकार

 

कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच पंजाब सरकार ने विदेश से राज्य में आने वाली कोविड-19 राहत सामग्री पर टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही यह छूट प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों /संगठनों की सुविधा के लिए जिला प्रसाशन ने दो नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

वही, सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारत में बाहर से आने वाली सहायता के सुचारु प्रवाह के लिए केंद्र सरकार ने आयातित कोविड राहत सामग्री पर कस्टम ड्यूटी और एकीकृत टैक्स से छूट दी है। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी रियायतों का लाभ उन्हीं आयातित चीजों पर लिया जा सकता है, यदि वह भारत में बाहर से मुफ्त भेजी गई हों और भारत में मुफ्त बांटी जा रही हों।

इन छूटों का लाभ लेने के लिए कोई भी पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, जो विदेश से भारत में कोविड राहत के लिए कोई सामान मुफ्त बांटने के लिए भेजना चाहता है, वह इन अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। 

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