होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

पंजाब: राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में ट्रायल पर कोर्ट की रोक

पंजाब: राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में ट्रायल पर कोर्ट की रोक

 

पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना कोर्ट में दायर मानहानि मामले के ट्रायल पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस महाबीर सिंह ने मजीठिया को नोटिस जारी कर 17 जनवरी, 2020 तक जवाब दायर करने को कहा है।

मजीठिया ने शिकायत की थी कि संजय सिंह ने उन पर ड्रग्स तस्करों से मिले होने के झूठे आरोप लगाए हैं। मजीठिया का आरोप है कि संजय ने मोगा में हुई रैली में कहा था कि पंजाब में सत्ता में आने पर आम आदमी पार्टी मजीठिया को नशीले पदार्थ बेचने में शामिल होने पर जेल भेजेगी।

मीडिया में प्रकाशित समाचारों को मजीठिया ने अपनी प्रतिष्ठा पर हमला बताया था। इस मामले में लुधियाना अदालत द्वारा भेजे गए समन के खिलाफ संजय सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि वे दिल्ली में रहते हैं और ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक नियमों को अनदेखा करते हुए उनके खिलाफ समन जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें- CM अमरिंदर सिंह ने की PM मोदी से मुलाकात, पंजाब में जमीनी पानी के गिरते स्तर के बारे में दी जानकारी


संबंधित समाचार