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INX मीडिया मामला: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

INX मीडिया मामला: पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

 

INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर 26 नवंबर तक जवाब मांगा है। जस्टिस आर भानुमति की 3 जजों की पीठ ने बुधवार को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न चिदंबरम को जमानत दे दी जाए?

दरअसल, सोमवार को चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि चिदंबरम पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

आपको बता दें कि INX मीडिया केस में पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे जुड़े ED केस में जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा था कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी।


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