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JNU हिंसा मामले में HC ने दिल्ली पुलिस से कहा, व्हाट्सऐप ग्रुप मेंबर के मोबाइल फोन सीज कीजिए

JNU हिंसा मामले में HC ने दिल्ली पुलिस से कहा, व्हाट्सऐप ग्रुप मेंबर के मोबाइल फोन सीज कीजिए

 

JNU में 5 जनवरी को हिंसा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई एक अहम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि JNU हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप्प ग्रुप के सदस्यों को समन जारी करें और फोन जब्त करें। वहीं गूगल और वाट्सएप से डाटा सुरक्षित रखने के लिए कहा तो जेएनयू को पुलिस द्वारा मांगे गए सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने Google और व्हाट्सएप से कहा है कि वे अपनी पॉलिसी के अनुसार, ईमेल आईडी के आधार पर ग्राहकों की बुनियादी जानकारी के आधार पर डाटा को संरक्षित करें। बता दें जवाहलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 5 जनवरी को हुई हिंसा मामले से जुड़े सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और डाटा को संरक्षित रखने की मांग को लेकर जेएनयू के तीन प्रोफेसर की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस, गूगल और वाट्सएप से जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता जेएनयू प्रोफेसर अमीत परामेस्वरन, प्रोफेसर अतुल सेन और प्रोफेसर शुक्ला विनायक सावंत ने मांग की ही है कि इस घटना से जुड़े वाट्सएप, गूगल, एपल के मैसेज के साथ यूनिट अगेंस्ट लेफ्ट और फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस जैसे वाट्सएप ग्रुप के डाटा को संरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने बताया कि हालांकि, अभी तक जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया है।

 


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