दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को कुछ शर्तों के साथ फाइनल ईयर स्टूडेंटस् के लिए तय शेड्यूल पर ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट ने वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 10 अगस्त से ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने के दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को बरकरार रखा है।
इसके अलावा हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी को ओपन बुक परीक्षाओं के दौरान पालन करना होगा। वही, हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी से परीक्षाएं कराने के बाद अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। बता दें कि पिछले काफी समय से डीयू के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ था। कई बार यूनिवर्सिटी द्वारा तारीख तय कर स्थगित की गई थी।
Delhi High Court allows Delhi University to conduct online open-book exams for final-year students as per schedule with certain directions including providing question paper in the mail as well as on the official portal. pic.twitter.com/ZxVhXirTaa
— ANI (@ANI) August 7, 2020
वही, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र ईमेल और यूनिवर्सिटी के पोर्टल के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें आंसरशीट अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंट्स को एक ऑटो जेनरेटिड मेल भेजा जाए कि उन्हें आंसरशीट प्राप्त हो गई है। बता दें कि मामले की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए की गई।
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