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22 साल पुराने चेन पुलिंग मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

22 साल पुराने चेन पुलिंग मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

 

जयपुर की एक अदालत ने बॉलीवुड स्टार सनी देओल और करिश्मा कपूर को बड़ी राहत देते हुए 22 साल पुराने रेलवे के चेन पुलिंग मामले में दोनों को बरी कर दिया है। ये मामला साल 1997 में अजमेर रेलवे डिवीजन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का बताया जा रहा है।

सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ साल 1997 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रेल की चेन खींचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रेलवे अदालत ने 17 सितंबर को रेलवे अधिनियम की धारा 141, 145, 146 और 147 के तहत दोनों को दोषी ठहराया था।

जस्टिस पवन कुमार ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे अदालत ने सनी देओल और करिश्मा कपूर को उन धाराओं के तहत दोषी ठहराया था, जिसे 2010 में सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया गया था और दोनों के खिलाफ मामले में पर्याप्त सबूतों का अभाव है।

आपको बता दें कि चेन-पुलिंग की यह कथित घटना 1997 में फिल्म बजरंग की शूटिंग के दौरान हुई थी। इसमें देओल और कपूर पर ट्रेन 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन बिना वजह खींचने का आरोप लगाया गया था। इस कारण ट्रेन 25 मिनट लेट हो गयी थी।


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