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पति को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली महिला व उसके प्रेमी को सात साल की जेल

पति को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली महिला व उसके प्रेमी को सात साल की जेल

 

फरीदाबाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने एक महिला व उसके प्रेमी को सात साल जेल की सजा सुनाई है। महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप था। अदालत ने दोनों को दोषी माना। उन पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। यह मुकदमा 19 सितंबर 2016 को जवाहर कालोनी निवासी हरीश कुमार की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में दर्ज हुआ था।

हरीश कुमार ने तब पुलिस को बताया था कि उसका भाई भूपेश पत्नी मिथलेश उर्फ सत्या व बच्चों के साथ गांव गौंछी में अलग रहता था। भूपेश व मिथलेश के बीच अक्सर झगड़ा होता था। मिथलेश ने कुछ साल पहले गौंछी में स्थित एक फैक्ट्री में काम किया था। वहां उसकी मुलाकात आदर्श नगर बल्लभगढ़ निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू से हुई थी। मिथलेश ने एक महीने बाद नौकरी छोड़ दी थी, मगर जीतू से फोन पर उसकी बातचीत होती थी। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद वे मिलकर भूपेश को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे। भूपेश को जितेंद्र और मिथलेश के बीच संबंध का पता चल गया। इस कारण वह परेशान रहने लगा। 17 सितंबर 2018 को उसने सेक्टर-21सी में पुलिस आयुक्त कार्यालय के पास जहरीला पदार्थ निगल लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। उसके पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया। उसमें उसने अपनी पत्नी मिथलेश व उसके प्रेमी जितेंद्र की वजह से आत्महत्या करने की बात लिखी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।


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