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पंजाब सरकार का निर्देश, ठेके पर जमीन देने वाले मालिक अपने खेतों में ना जलने दे पराली

पंजाब सरकार का निर्देश, ठेके पर जमीन देने वाले मालिक अपने खेतों में ना जलने दे पराली

 

पंजाब सरकार ने ठेके पर जमीन देने वाले लोगों से अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि वे उनके खेत में पराली न जलने दें। खेतीबाड़ी सचिव काहन सिंह पन्नू ने बताया कि सूबे में खेतीबाड़ी जमीन का करीब 25 फीसदी हिस्सा एनआरआई या शहरों में रहने वाले लोगों का है। ये लोग प्रति एकड़ 40-55 हजार रुपये ठेका ले रहे हैं। इसलिए यह इनकी जिम्मेदारी है कि इनके खेतों में पराली न जले। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी आदेश का उल्लंघन मानते हुए सीधे जमीन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जमीन मालिकों से अपील की कि ठेके की रकम कुछ कम करें और काश्तकारों को पराली का प्रबंधन खेत में करने को प्रेरित करें। गौरतलब है कि राज्य भर में पराली जलाने पर पाबंदी है। जिला मजिस्ट्रेट ने भी सीआरपीसी 144 के तहत प्रतिबंध लगाया हुआ है। पन्नू ने बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहा गया है कि गांव स्तर पर तैनात नोडल अफसरों को जमीन मालिकों की सूची तैयार बनाने और उनसे संपर्क करने के निर्देश दें। सभी पटवारियों को हिदायत दी गई है कि जिस जमीन में पराली जलने की घटना सामने आती है, वहां गिरदावरी में रेड एंट्री करें।

काबिले जिक्र है कि धान की पराली जलने से मिट्टी, वातावरण और मानवीय सेहत पर पड़ते नुकसान को देखते हुए कैबिनेट ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया था। जिसके तहत किसानों को कुदरती संसाधनों के संरक्षण के संबंध में श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे को अपनाते हुए पराली न जलाने की अपील की गई है।


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