होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

दलबदल कानून मामले में कंवरपाल गुर्जर ने सुनाया फैसला, 5 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द

दलबदल कानून मामले में कंवरपाल गुर्जर ने सुनाया फैसला, 5 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द

 

इनेलो के टिकट पर चुनाव जीतकर दलबदल करने वाले पांच विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई है। इनमें जेजेपी में शामिल हुए चार विधायक नैना सिंह चौटाला, पिरथी नंबरदार, अनूप धानक और राजदीप फौगाट तथा पहले कांग्रेस और उसके बाद भाजपा में शामिल हुए नसीम अहमद शामिल हैं। हालांकि ये सभी पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर खुद ही पूर्व हो चुके हैं। नसीम अहमद के अध्यक्ष पीठ के सामने पेश नहीं होने के कारण एक्स पार्टी मानते हुए उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द की गई है।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने पांचों विधायकों की विधानसभा से सदस्यता रद करने संबंधी फैसला सुनाया। 3 सितंबर को दोनों पक्षों की अंतिम बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की शिकायत पर इन विधायकों के विरुद्ध दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है।

इसी साल 25 मार्च को फतेहाबाद से इनेलो विधायक रहे बलवान सिंह दौलतपुरिया ने इन विधायकों के खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए स्पीकर की कोर्ट में याचिका दायर की। दौलतपुरिया खुद जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए तो अभय चौटाला ने 26 जुलाई को अध्यक्ष पीठ में अलग-अलग याचिकाएं दायर की।

अभय चौटाला ने पहली याचिका में जजपा के पाले में खड़े चारों विधायकों को पार्टी बनाया और दूसरी याचिका नसीम अहमद के खिलाफ दायर की गई। नसीम के खिलाफ अभय ने कार्रवाई की मांग इसलिए की क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले नसीम अहमद ने कांग्रेस में शामिल होने का एलान कर दिया था। हालांकि नसीम अहमद बाद में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। 3 सितंबर को इन चारों विधायकों ने अध्यक्ष को अपने इस्तीफे भी सौंपे, लेकिन इसके बावजूद वह दलबदल कानून की मार से नहीं बच पाए। इन चारों विधायकों की सदस्यता 25 मार्च से रद्द मानी गई है।

 


संबंधित समाचार