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हिमाचल: टेक्नोमैक घोटाले मामले में संपत्ति कुर्क करने से पहले CID से NOC जरुरी

हिमाचल: टेक्नोमैक घोटाले मामले में संपत्ति कुर्क करने से पहले CID से NOC जरुरी

 

हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4300 करोड़ से ज्यादा के बहुचर्चित टेक्नोमैक घोटाले में संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिलने के बाद अब CID ने डीसी सिरमौर को संपत्ति नीलामी से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के लिए पत्र लिख दिया है। दरअसल, पांवटा स्थित कंपनी की जमीन व फैक्ट्री के जरिये कई संस्थाएं रिकवरी के लिए प्रयास कर रही हैं। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है और आबकारी एवं कराधान विभाग से लेकर आयकर व कई अन्य निजी वित्तीय संस्थाएं व बैंक संपत्तियों पर दावा कर चुके हैं। चूंकि सत्र न्यायालय ने सीआईडी को कुर्की के आदेश दे दिए हैं, ऐसे में अब वह सरकारी संपत्ति हो गई है।

इसीलिए सीआईडी ने डीसी को पत्र लिखकर बता दिया है कि उनसे संपर्क किए बिना किसी भी संपत्ति की नीलामी न की जाए। उल्लेखनीय है कि मामले में अब तक सीआईडी की जांच में 19 लोगों के नाम घोटाले में सामने आ चुके हैं। इनमें आबकारी एवं कराधान विभाग के नौ अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। इसके अलावा मामले की जांच में अभी भी तीन से चार लोगों का नाम और सामने आने की संभावना है। जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी के प्रभारी व एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल ने बताया कि अब तक की जांच में कुल 22 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनमें से नौ मुलाजिम हैं।

इसके अलावा आधा दर्जन और लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि कई अफसरों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मांगी गई है, जिसके आने के बाद उनके खिलाफ भी कोर्ट में कार्रवाई में आसानी रहेगी। वहीं, मुख्य आरोपी राकेश कुमार शर्मा की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संभव है कि इस महीने में ही उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा।


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