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हिमाचल सरकार का फैसला, अब केवल इतनी जगह पर लगा सकते है लघु उद्योग

हिमाचल सरकार का फैसला, अब केवल इतनी जगह पर लगा सकते है लघु उद्योग

 

हिमाचल में उद्योगपति अब 150 से 500 वर्ग मीटर जगह पर भी लघु उद्योग लगा सकेंगे। उद्योगपतियों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में कारोबारी ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें, इसको लेकर यह पहल की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इन उद्योगों के आधारभूत ढांचे के निर्माण को मंजूरी देगा। हिमाचल में अभी छोटे उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं।

सरकार का मानना है कि लघु उद्योग स्थापित किए जाने से जगह कम उपयोग में लाई जा सकेगी। दूसरे हिमाचल के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उद्योग विभाग की मानें तो पहले भी छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने की मंजूरियां दी गई हैं। बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, शोघी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों ने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। इनमें ब्लेड, सूई, धागा तैयार किए जा रहे हैं।

उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को आधारभूत ढांचा स्वीकृत कराने के लिए एक बार कार्यालय में आवेदन करना होगा। टीसीपी के कर्मचारी एक बार मौके का निरीक्षण करेंगे। भवन निर्माण के साथ-साथ लोगों को व्यवसायिक बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। 


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