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जज की पत्नी और बेटे को गोली मारने वाला गनमैन दोषी करार, अब सजा पर होगी बहस

जज की पत्नी और बेटे को गोली मारने वाला गनमैन दोषी करार, अब सजा पर होगी बहस

 

साल 2018 में गुरुग्राम में न्यायाधीश कृष्ण कांत शर्मा की पत्नी और बेटे की बीच बाजार गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी हरियाणा पुलिस के गनमैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गनमैन महिपाल को धारा 302, 201 और 17 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। सजा पर बहस 7 फरवरी को यानी आज होनी है।

आपको बता दें गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था। जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कोर्ट में इन वीडियो को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। बता दें मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। जब जज शशिकांत की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित बाजार में खरीदारी के लिए गए थे।

उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था। उसने अपनी बंदूक से सरे बाजार रेणू और ध्रूव को गोली मार दी थी। इसके बाद वह दोनों को लेकर जाने लगा। वह दोनों को कार में नहीं बैठा सका तो वहीं छोड़कर फरार हो गया। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां रेणू ने दम तोड़ दिया। इसके 10 दिन बाद ध्रूव की मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। महिपाल ने 2007 में हरियाणा पुलिस ज्वाइन की थी।

 


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