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पूर्व CM OP चौटाला को नहीं मिलेगी 3 साल तक पैरोल और फरलो, इसलिए हुई कार्रवाई

पूर्व CM OP चौटाला को नहीं मिलेगी 3 साल तक पैरोल और फरलो, इसलिए हुई कार्रवाई

 

तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अब तिहाड़ में रहने के दौरान तीन वर्ष तक पैरोल और फरलो नहीं मिलेगा। फरवरी में उन्हें परिजनों से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। हालांकि इसी वर्ष दिसंबर में उनकी सजा पूरी हो रही है। जेल में उनके सेल से मोबाइल मिलने के बाद तिहाड़ जेल-प्रशासन ने जून 2019 में अदालत से सजा की सिफारिश की थी।

तिहाड़ जेल संख्या दो में बंद चौटाला के सेल से मोबाइल बरामद हुआ था उसी सेल में बंद दूसरे कैदी ने मोबाइल को अपना बताया था। इसके बाद तिहाड़ जेल-प्रशासन की ओर से दिल्ली पुलिस की मदद से फोन कॉल की जांच कराई गई। इससे पता चला कि इस फोन से चौटाला परिजनों से बातचीत करते थे। इसके बाद जेल-प्रशासन ने परिजनों से मुलाकात पर रोक की सिफारिश की थी। कैदी को फरलो जेल की ओर से जबकि पैरोल दिल्ली सरकार की ओर से दी जाती है।

तिहाड़ जेल के एआईजी राजकुमार ने कहा, जेल की सिफारिश अदालत ने मंजूर कर दी है। वहीं जेल के डीजी संदीप गोयल ने बताया कि अजय चौटाला के पास भी मोबाइल बरामद हुआ था, उनके मामले को भी कोर्ट भेजा गया था। लेकिन इस मामले में अदालत ने तिहाड़ जेल से कुछ और जानकारी मांगी है, जिसे उपलब्ध कराई जाएगी।


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