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भारत की पाक पर एक और बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

भारत की पाक पर एक और बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक

 

बुधवार को हिंदुस्तान की एक और बड़ी जीत हुई और पाकिस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इस हार के साथ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई। नीदरलैंड्स के द हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ के फैसले साथ ही पाकिस्तान का दोहरा रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। इंटरनेशनल कोर्ट के 16 में से 15 जजों ने फैसला भारत के पक्ष में दिया।

फैसले में कहा गया कि कुलभूषण जाधव को बिना किसी देरी के उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताकर पाकिस्तान ने विएना संधि के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया, और इस तरह से पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से मिलने, बात करने और न्यायिक प्रतिनिधित्व करने से भी रोका और ये भी विएना संधि का उल्लंघन है। अदालत ने ये आदेश दिया कि पाकिस्तान तुरंत प्रभाव से कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों के बारे में बताए और उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस दे। अदालत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा पर जरूर पुनर्विचार करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सच और न्याय की जीत हुई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे भारत के लिए बड़ी जीत करार दिया। मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जाधव को न्याय मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने जाधव के परिवार से बात की और उनके साहस की सराहना की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला इस मामले में पूरी तरह भारत के रुख का समर्थन करता है। पाकिस्तान को तत्काल आईसीजे के निर्देश का पालन करना चाहिए।

 


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